उद्देश्य

इस योजना के तहत वित्तपोषण बैटरी या ईंधन से संचालित नए कॉमर्शियल वाहनों की खरीद या नए चेसिस और/या इसके बॉडी निर्माण के लिए व्यावसायिक संचालन या स्व-उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। कॉमर्शियल वाहन में यात्री बसें, ट्रक, टिपर, तेल और गैस टैंकर, टैक्सी, मिनी बसें, हल्के व्यावसायिक वाहन, टेम्पो, ऑटो रिक्शा और अन्य परिवहन साधन शामिल होंगे। वाहन संबंधित आरटीओ/परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित मॉडल/निर्माताओं के होने चाहिए।

सुविधा की प्रकृति

टर्म लोन

पात्रता

  • व्यक्ति / स्वामित्व फर्म / साझेदारी फर्म / एलएलपी और लिमिटेड कंपनियां / ट्रस्ट और अन्य गैर-व्यक्तिगत संस्थाएं, जो परिवहन वाहनों को किराए पर यात्रियों या माल ढोने के लिए या स्व-उपयोग के लिए संचालित कर रही हैं या संचालित करने का प्रस्ताव कर रही हैं।
  • उधारकर्ता संस्था के पास मार्जिन और प्रारंभिक आवर्ती खर्चों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त निवल मूल्य होना चाहिए।
  • गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के मामले में न्यूनतम अस्तित्व अवधि: व्यवसाय में 2 वर्ष (मामले की योग्यता के आधार पर अगले उच्च प्राधिकरण द्वारा इसे माफ किया जा सकता है)।

    नोट: ऐसे वाहनों की खरीद के लिए अनुमोदन पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें नियम 274-A के तहत व्यावसायिक यात्री वाहन के रूप में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है और जिसके लिए सभी जे एंड के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट मांगा गया है। हालांकि, ऐसे मामलों में, संबंधित स्वीकृति प्राधिकरण को आव

वित्त पोषण की मात्रा

  • वित्त पोषण की मात्रा निम्नानुसार है:

    i) उन व्यावसायिक वाहनों के मामले में जिनकी लागत ₹10.00 लाख तक है:

    a) वाहन की एक्स-शोरूम लागत का 100%, जिसमें चेसिस की लागत और बॉडी निर्माण लागत शामिल होगी।

    (या)

    b) वाहन की ऑन-रोड लागत का 90%, जिसमें एक्स-शोरूम लागत, पंजीकरण शुल्क, प्रथम बीमा प्रीमियम, बॉडी निर्माण लागत (यदि कोई हो) शामिल होगी।

    ii) उन व्यावसायिक वाहनों के मामले में जिनकी लागत ₹10.00 लाख से अधिक है:

    a) अधिकतम 90% एक्स-शोरूम लागत, जिसमें चेसिस और बॉडी निर्माण की लागत शामिल होगी।

    (या)

    b) अधिकतम 85% ऑन-रोड लागत, जिसमें चेसिस, बॉडी निर्माण लागत, एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स, प्रथम वर्ष का बीमा प्रीमियम शामिल होगा।
    जहां उधारकर्ता वाहन की ऑन-रोड लागत के विरुद्ध वित्तपोषण प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, वहां बैंक द्वारा एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स का भुगतान सीधे पंजीकरण प्राधिकरण या अधिकृत डीलर को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। इसी प्रकार, बीमा प्रीमियम का भुगतान भी बैंक द्वारा सीधे संबंधित बीमा एजेंसी को किया जाएगा।

मार्जिन

उन वाहनों के लिए जिनकी लागत ₹10.00 लाख तक है:
 

  • शून्य, यदि एक्स-शोरूम लागत को वित्तपोषित किया जाता है।
  • 10%, यदि ऑन-रोड लागत को वित्तपोषित किया जाता है।
     

उन वाहनों के लिए जिनकी लागत ₹10.00 लाख से अधिक है:
 

  • ऑन-रोड लागत का 15% (या)
  • एक्स-शोरूम लागत का 10%

    उधारकर्ता को पूरे मार्जिन राशि को अग्रिम रूप से बैंक में जमा करना होगा, जिसे बाद में ऋण घटक के साथ सीधे आपूर्तिकर्ता/बॉडी निर्माता/आरटीओ/बीमा कंपनी के पक्ष में जारी किया जाएगा ताकि निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

सुरक्षा

  • प्राथमिक:

    खरीदे जाने वाले व्यावसायिक वाहन पर हाइपोथेकेशन।

     
  • कोलेटरल:
    I) ₹10.00 लाख तक एवं समावेशी मामलों के लिए:
    कोई कोलेटरल सुरक्षा नहीं।

    II) ₹10.00 लाख से अधिक और ₹75.00 लाख तक एवं समावेशी मामलों के लिए:
    CGTMSE गारंटी कवर के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जैसा कि वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है (CGTMSE गारंटी शुल्क ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा)।
    (या)
    दो व्यक्तियों की तृतीय पक्ष गारंटी, जिनकी व्यक्तिगत निवल संपत्ति ऋण राशि के 150% के बराबर हो।
    (या)
    अचल संपत्ति (IM) का बंधक, जिसकी बिक्री योग्य मूल्य कम से कम ऋण राशि का 25% हो, और तीसरे पक्ष के बंधक के मामले में बंधककर्ता की व्यक्तिगत गारंटी।

    III) ₹75.00 लाख से अधिक और ₹200.00 लाख तक एवं समावेशी मामलों के लिए:

    CGTMSE गारंटी कवर के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जैसा कि वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है (CGTMSE गारंटी शुल्क ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा)।
    (या)
    अचल संपत्ति (IM) का बंधक, जिसकी बिक्री योग्य मूल्य कम से कम ऋण राशि का 35% हो, और तीसरे पक्ष के बंधक के मामले में बंधककर्ता की व्यक्तिगत गारंटी।

    IV) ₹200.00 लाख से अधिक मामलों के लिए:

    अचल संपत्ति (IM) का बंधक, जिसकी बिक्री योग्य मूल्य कम से कम ऋण राशि का 40% हो, और तीसरे पक्ष के बंधक के मामले में बंधककर्ता की व्यक्तिगत गारंटी।

    नोट:
    ₹100.00 लाख तक के ऋण बिना ठोस कोलेटरल के बंधक पर विचार किए जा सकते हैं। हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जो निम्नलिखित श

चुकौती

अधिकतम अवधि: 84 माह अर्थात 7 वर्ष।

मोरेटोरियम अवधि:
 उन वाहनों के लिए अधिकतम 2 माह, जिन्हें बॉडी निर्माण की आवश्यकता नहीं होती।
 उन वाहनों के लिए अधिकतम 3 माह, जिन्हें बॉडी निर्माण की आवश्यकता होती है।

चुकौती अवधि: प्रारंभिक मोरेटोरियम अवधि के आधार पर 81/82 समान मासिक किश्तों (EMIs) में चुकाना होगा। मोरेटोरियम अवधि के दौरान का ब्याज EMIs में शामिल किया जाएगा।

ऋण प्रसंस्करण शुल्क

 

ऋण राशि का 0.50% + लागू जीएसटी
न्यूनतम ₹2500 + जीएसटी
अधिकतम ₹25000 + जीएसटी।

 

पूर्व भुगतान

पूर्व भुगतान / समयपूर्व समापन बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के अनुमत होगा।
 

ब्याज दर (परिवर्तन के अधीन)

RLLR +1.25% (फ्लोटिंग)

नोट: सभी प्रस्ताव (व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के मामलों को छोड़कर) जोखिम स्कोरर एप्लिकेशन के माध्यम से रेट किए जाएंगे, हालांकि मूल्य निर्धारण को रेटिंग ग्रेड से अलग रखा जाएगा।

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