उद्देश्य

एक विशेष योजना जो आवासीय संपत्तियों को पर्यटक गेस्ट हाउस में बदलने के लिए बिना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करती है (केवल नवीनीकरण/सुधार के लिए)।

योग्यता

  • ऋण लेने वाला व्यक्ति घर का मालिक होना चाहिए, यह उचित स्थान पर स्थित होना चाहिए, और इसके पास पहुँच मार्ग को मोटर चालित होना चाहिए। घर की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जम्मू और कश्मीर सरकार के पर्यटन विभाग के साथ उचित पंजीकरण और रूपांतरण/नवीकरण/सुधार के लिए नगरपालिका/संबंधित प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, जहां आवश्यकता हो। - गेस्ट हाउस का प्रबंधन मालिक को स्वयं करना चाहिए। - संभावित ऋण लेने वाले को प्रस्तावित गेस्ट हाउस के नवीकरण/सुधार योजना के लिए एक उचित अनुमान/प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि इसकी व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके।
  • नवीकरण/सुधार तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो भुगतान की तारीख से प्रारंभ होगा। - जो होटल/गेस्ट हाउस पहले से पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत हैं, वे इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाते।

ऋण राशि

अधिकतम: 50,000/= प्रति कमरे और 10.00 लाख प्रति गेस्ट हाउस।

परियोजना लागत के घटक

घर के नवीकरण/सुधार के लिए आवश्यक नवीकरण, पेंटिंग, बिस्तर, फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, फ्लोरिंग, क्रॉकरी, कटलरी, रंगीन टेलीविजन आदि की लागत।

सुरक्षा

  • प्राथमिक: गेस्ट हाउस के सभी फर्नीचर फिटिंग्स और अन्य मूवेबल संपत्ति का हाइपोथिकेशन।
  • संपार्श्विक: 2.00 लाख या उससे कम: दो व्यक्तियों से तीसरी पार्टी गारंटी, जिनके पास पर्याप्त साधन हों और वे जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हों। 2.00 लाख या उससे अधिक: मकान संपत्ति/गेस्ट हाउस का बंधक।

मार्जिन

30%

ब्याज दर (बदलाव के अधीन)