भूमि/प्लॉट/तैयार बना मकान खरीदने, पहले से स्वामित्व वाली भूमि/प्लॉट पर मकान निर्माण करने, मरम्मत, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन, या मौजूदा मकान के विस्तार के मामले में:
प्राथमिक सुरक्षा:
- क्रय/निर्माण किए जाने वाले भूमि/मकान/फ्लैट की तुल्य अधिकार/पंजीकृत बंधक (Mortgage)। संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट, विक्रय योग्य और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त होना चाहिए (यह उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही किसी मौजूदा ऋण के लिए गिरवी रखी गई हैं)।
- जब मकान/फ्लैट की बंधक तुरंत संभव नहीं हो और/या मकान/फ्लैट का कब्जा उपलब्ध न हो, जैसे कि जब मकान/फ्लैट निर्माणाधीन हो या उसे हाउसिंग बोर्ड/को-ऑपरेटिव सोसाइटी/डेवलपमेंट अथॉरिटी/निर्माण कंपनी/बिल्डर से खरीदा जा रहा हो और स्वामित्व केवल पूर्ण भुगतान के बाद स्थानांतरित किया जाता हो, तो ऐसे मामलों में तीन पक्षीय (Tripartite) समझौता किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल होंगे:
1) हाउसिंग बोर्ड/डेवलपमेंट अथॉरिटी/को-ऑपरेटिव सोसाइटी/निर्माण कंपनी/बिल्डर
2) उधारकर्ता (Borrower)
3) बैंक
इस समझौते में यह शर्त होगी कि मकान/फ्लैट की संपूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के तुरंत बाद उधारकर्ता को संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाएगा और बैंक के हित को उनके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद, प्रोजेक्ट पूरा होने और विक्रय विलेख (Sale Deed) निष्पादित होने के बाद बैंक के पक्ष में गिरवी (Mortgage) पंजीकृत की जाएगी। साथ ही, बैंक को एक शपथ-पत्र (Affidavit) और अंडरटेकिंग प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य स्वीकृत योजना और भवन उपनियमों के अनुसार किया जाएगा।
नोट: जहां बिल्डर त्रिपक्षीय समझौते (TPA) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है या किसी भी कारण से TPA प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख/क्रेडिट कमेटी, मामले की मेरिट के आधार पर इस शर्त को हटाने के लिए अधिकृत होंगे।
जिन मामलों में निर्माणाधीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बिल्डरों से TPA प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ स्वीकृत प्राधिकरण को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- उधारकर्ता से एक अंडरटेकिंग प्राप्त करना कि यदि उसकी आवंटन रद्द होती है या बिल्डर के साथ बिक्री सौदा पूरा नहीं होता, तो वह बिल्डर से मिलने वाली वापसी राशि को ऋण खाता समायोजन के लिए बैंक के माध्यम से ही प्रसारित करेगा।
- ऐसे हाउसिंग लोन के वितरण के समय, बिल्डर को सूचित किया जाएगा कि खरीदार ने उक्त फ्लैट के लिए बैंक से वित्तपोषण लिया है। इसके अलावा, बिल्डर से अनुरोध किया जाएगा कि आवंटन रद्द होने की स्थिति में वापसी राशि बैंक को प्रेषित की जाए।
संपार्श्विक सुरक्षा (Collateral Security):
इस योजना के अंतर्गत कोई संपार्श्विक सुरक्षा / तृतीय पक्ष गारंटी आवश्यक नहीं है, सिवाय निम्नलिखित श्रेणियों के लिए:
- पेंशनभोगी - जीवनसाथी/वैध उत्तराधिकारी की गारंटी आवश्यक होगी, जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे, साथ ही एक अतिरिक्त व्यक्ति की गारंटी भी आवश्यक होगी।
- NRI (अनिवासी भारतीय) - दो निवासी भारतीयों की तृतीय पक्ष गारंटी, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन हों।
- नोट: मौजूदा मकान संपत्ति को गिरवी रखने की शर्त ऋण ₹5 लाख तक के मामलों में लागू नहीं होगी (और स्थायी सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा ₹10 लाख होगी, जब ऋण मरम्मत/अतिरिक्त निर्माण/परिवर्धन के उद्देश्य से दिया गया हो)। इन मामलों में, ऋण को तीसरे पक्ष की गारंटी (दो व्यक्तियों की) या जीवन बीमा पॉलिसी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, IVP, NSC, KVP, या बैंक की सावधि जमा (FDR) के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। हालांकि, ऋण की गई संपत्ति पर ऋणग्रस्तता का नकारात्मक लियन (Negative Lien) बैंक के पक्ष में दर्ज किया जाएगा और उधारकर्ता द्वारा एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की जाएगी, जिससे डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक को संपत्ति बेचने का अधिकार मिल जाएगा।