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उद्देश्य

निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए यात्री बसों के वित्तपोषण के लिए।

सुविधा का प्रकार

टर्म लोन।

पात्रता

शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय। CBSE/अन्य राज्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के मामले में, संबद्धता प्रमाणपत्र और शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी NOC मान्य होना आवश्यक है।

आवेदक स्कूल की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए और यदि किसी बैंक से कोई ऋण सुविधा ली गई हो, तो उसका पुनर्भुगतान रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।

वित्तपोषण की सीमा

शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल। CBSE/अन्य राज्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के मामले में, संबद्धता प्रमाणपत्र और शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी NOC मान्य होना आवश्यक है।

आवेदक स्कूल की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए और यदि किसी बैंक से कोई ऋण सुविधा ली गई हो, तो उसका पुनर्भुगतान रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।

मार्जिन

चैसिस की लागत का 10% प्लस बॉडी निर्माण और वास्तविक पंजीकरण एवं बीमा शुल्क।

सुरक्षा


प्राथमिक: वित्तपोषित वाहन पर हाइपोथिकेशन।

कोलेटरल:

  • ₹10.00 लाख तक: NIL
  • ₹10.00 लाख से अधिक और ₹50.00 लाख तक (समावेशी): शैक्षणिक संस्थानों के ट्रस्टी/प्रवर्तकों की तीसरे पक्ष की गारंटी।
  • ₹50.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए: न्यूनतम 50% ऋण सीमा के मूल्य की ठोस अचल संपत्ति की बंधक। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई स्कूल पहले से ही ₹50.00 लाख से कम की बस ऋण सुविधा का लाभ उठा रहा है, तो उसे अतिरिक्त ऋण के लिए ही अचल संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करनी होगी, यदि नए/अतिरिक्त ऋण के कारण इस योजना के तहत कुल ऋण (बकाया+नया) ₹50.00 लाख से अधिक हो जाता है। यदि कोई स्कूल पहले से कोई ऋण नहीं ले रहा है और ₹50.00 लाख से अधिक के नए ऋण के लिए आवेदन करता है, तो उसे पूरे ऋण राशि के लिए कोलेटरल प्रदान करना होगा।


 

प्रोसेसिंग शुल्क

नवीनतम सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार।

चुकौती

10 वर्ष।

ब्याज दर (परिवर्तन के अधीन)

  • 7 वर्षों तक की अवधि के लिए:  
    • 3Y MCLR+1.50 % (स्थिर) (नए कनेक्शन के लिए)
    • 3Y MCLR+1.00 % (स्थिर) (मौजूदा ग्राहकों के लिए)
  • 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए:       
    • 3Y MCLR+2.50 % (स्थिर) (नए कनेक्शन के लिए)
    • 3Y MCLR+2.00 % (स्थिर) (मौजूदा ग्राहकों के लिए)

ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें

बीमा

प्रत्याभूत वाहन/वाहनों का सभी जोखिमों के विरुद्ध व्यापक बीमा किया जाएगा, जिसकी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी, सामान्य बैंक शर्तों के साथ, और पॉलिसी बैंक एवं उधारकर्ता के संयुक्त नाम में बनाई जाएगी।