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उत्पाद का नाम

प्रयुक्त कारों के निजी उपयोग के लिए जेकेबी कार ऋण योजना

उद्देश्य

पुरानी कारों/SUV/MUV आदि (ईंधन संचालित और इलेक्ट्रिक कारों सहित) की खरीद के लिए वित्त प्रदान करना, केवल निजी उपयोग के लिए। ऋण स्वीकृति के समय कार 6 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

सुविधा का प्रकार

टर्म लोन

उम्र

ऋण आवेदन के समय न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

ऋण परिपक्वता के समय अधिकतम आयु: 70 वर्ष

नोट्स:

  • पुराने पेंशन योजना के तहत सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में, शेष सेवा अवधि से अधिक अवधि वाले कार ऋण भी विचार किए जा सकते हैं। हालांकि, स्वीकृति प्राधिकारी को उनके मौजूदा वेतन संरचना, शेष सेवा, पेंशन नियम आदि के आधार पर संभावित पेंशन आय का एक अनुमान बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित ऋण की किश्त उनकी संभावित मासिक पेंशन का 50% से अधिक न हो।
  • संयुक्त उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं के मामले में, उस उधारकर्ता की आयु को ऋण की अवधि तय करने के लिए माना जा सकता है, जिसकी प्रस्तावित ऋण की पुनर्भुगतान में योगदान कम से कम 50% ईएमआई के बराबर हो।
  • उपयुक्त मामलों में ऊपरी आयु सीमा को 75 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्रीय ऋण समितियों को सौंपे जा सकते हैं।

मार्जिन

  • राज्य और केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों के स्थायी कर्मचारी जो हमारा वेतन खाता उपयोग कर रहे हैं: स्वीकृत/निर्धारित मूल्य का 20%
  • प्लेटिनम/गोल्ड करेंट अकाउंट धारक एवं वे ग्राहक जिनकी कुल सीमा (कार्यशील पूंजी और/या टर्म लोन) 25 लाख से अधिक है और जिनका लेन-देन संतोषजनक है: स्वीकृत/निर्धारित मूल्य का 20%
  • अन्य सभी उधारकर्ताओं के लिए: स्वीकृत/निर्धारित मूल्य का 25%

अधिकतम ऋण राशि

  • प्रति वाहन अधिकतम सीमा: ₹25.00 लाख
  • प्रति उधारकर्ता अधिकतम सीमा: ₹50.00 लाख 

    नोट: प्रति यूनिट/प्रति उधारकर्ता उच्च वित्त पोषण पर भी विचार किया जा सकता है, हालांकि ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की शक्तियां केवल ज़ोनल क्रेडिट समितियों के पास होंगी।

ऋण चुकौती अवधि

  • ऋण की अधिकतम अवधि 07 वर्ष या वाहन के 12 वर्ष पुराने होने तक, जो भी पहले हो, शेष वाहन जीवन के अधीन होगी।
    ऋण को अधिकतम 84 समान मासिक किश्तों (EMI) में चुकाना होगा।

सुरक्षा

  • प्राथमिक: खरीदे जाने वाले वाहन की हाइपोथीकेशन (बैंक का अधिकार संबंधित परिवहन प्राधिकरण/VAHAN सेंट्रल रजिस्ट्री में पंजीकृत किया जाएगा)
  • अतिरिक्त सुरक्षा:
    • जम्मू-कश्मीर/लद्दाख सरकार और केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के स्थायी कर्मचारी जो हमारे बैंक में वेतन खाता बनाए रखते हैं: कोई नहीं। (हालांकि, जहां ऋण अवधि शेष सेवा अवधि से अधिक हो, वहां एक व्यक्ति की व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक होगी।)
    • पेंशनर्स: 02 व्यक्तियों की गारंटी, जिसमें पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवनसाथी भी शामिल है।
      (या) केवल जीवनसाथी की गारंटी, यदि वह सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है।
    • निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म: प्रवर्तकों/निदेशकों/साझेदारों की व्यक्तिगत गारंटी।
    • अन्य सभी के लिए: एक ऐसे व्यक्ति की गारंटी, जिसकी शुद्ध संपत्ति पर्याप्त हो और जो बैंक के लिए स्वीकार्य हो।
    • डायरेक्ट डेबिट मैंडेट/NACH/ECS मैंडेट (जो भी लागू हो)।
      नोट:
      स्वीकृति प्राधिकरण कुछ श्रेणियों के आवेदक उधारकर्ताओं के लिए तृतीय-पक्ष गारंटी को माफ कर सकता है, जैसे:
    1. प्लेटिनम/गोल्ड करेंट अकाउंट धारक जिनका औसत बैलेंस रु. 5.00 लाख या उससे अधिक हो।
    2. वे ग्राहक जो 50 लाख से अधिक की कुल सीमा (कार्यशील पूंजी और/या टर्म लोन) का लाभ उठा रहे हैं और जिनका लेन-देन संतोषजनक है।
    3. जिन उधारकर्ताओं का CIBIL स्कोर 750 या CRIF स्कोर 650 है।
    4. उच्च संपत्ति वाले व्यक्ति, जिनके बैंक में अपने नाम पर 50 लाख रुपये से अधिक की सावधि जमा हो।

पूर्वभुगतान दंड

फिक्स्ड ब्याज दर वाले ऋण को अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने पर बकाया राशि पर 4% + लागू जीएसटी।

अन्य सभी ऋणों के पूर्व भुगतान पर कोई शुल्क नहीं।

न्यूनतम आय की शर्त

सभी प्रकार के व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए: सकल वार्षिक आय ₹2.00 लाख
स्वामित्व/साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए: पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹2.00 लाख का नकद लाभ (PAT + औसत मूल्यह्रास)।

ऋण प्रसंस्करण शुल्क

एलपीसी: ऋण राशि का 1.0% प्लस लागू जीएसटी, न्यूनतम ₹2000/- + जीएसटी
अधिकतम: ₹15000/- + जीएसटी
(उन कर्मचारियों के लिए शून्य जिनका उल्लेख ब्याज दर अनुभाग में किया गया है)

ब्याज की दर (बदलाब के अधीन)

कार्यकाल 04 वर्ष तक: RLLR+3.75% (स्थिर)

कार्यकाल 04 वर्ष से अधिक: RLLR+4.75% (स्थिर)

विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित ब्याज दर रियायतें, जब तक इन समझौतों की वैधता बनी रहती है, जारी रहेंगी, जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए:

  • एसएमवीडीएसबी के कर्मचारी: 25 बीपीएस
  • पुलिस विभाग के कर्मचारी: 10 बीपीएस
  • कश्मीर विश्वविद्यालय के कर्मचारी: 10 बीपीएस
  • एनआईटी श्रीनगर के कर्मचारी: 10 बीपीएस
  • केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कर्मचारी: 10 बीपीएस
  • जम्मू-कश्मीर/लद्दाख सरकार के अन्य सभी कर्मचारी: 25 बीपीएस

व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, जिनका क्रेडिट स्कोर CIBIL में 750 से अधिक या CRIF में 650 से अधिक है, 50 बीपीएस की ब्याज दर रियायत (उपरोक्त समझौतों के अनुसार मौजूदा रियायत या महिला उधारकर्ताओं के लिए कोई भी रियायत सहित) दी जाएगी। इसी प्रकार, गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आंतरिक रेटिंग ग्रेड 1 या 2 के साथ समान रियायत दी जाएगी।

व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, जिनका क्रेडिट स्कोर CIBIL में 701-750 या CRIF में 610-650 है, 25 बीपीएस की ब्याज दर रियायत (उपरोक्त समझौतों के अनुसार मौजूदा रियायत या महिला उधारकर्ताओं के लिए कोई भी रियायत सहित) दी जाएगी। इसी प्रकार, गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आंतरिक रेटिंग ग्रेड 3 या 4 के साथ समान रियायत दी जाएगी।

पात्रता

  1. राज्य/केंद्र सरकार, अर्ध-सरकारी उपक्रमों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों के स्थायी कर्मचारी।
  2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/निजी संगठनों और अन्य प्रतिष्ठित निजी संस्थानों/संस्थानों के नियमित कर्मचारी, जिन्होंने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम 2 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।
  3. केंद्रीय/राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संविदात्मक कर्मचारी (बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के कोई उदाहरण न हों)।
  4. पेशेवर या स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, जिनके पास व्यवसाय/पेशे/गतिविधि में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो। (इस श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो व्यक्तिगत क्षमता में स्वामी, साझेदार और कंपनियों के प्रवर्तक हैं, जहां ऋण स्वीकृत किया गया है। सकल आय का अर्थ इस मामले में वह आय होगी जो प्राप्त आय प्रमाण में दर्शाई गई हो।)
  5. कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति।
  6. राज्य/केंद्र/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU), स्वायत्त निकायों और संस्थानों के पेंशनभोगी। (पारिवारिक पेंशनभोगी पात्र नहीं होंगे।)
  7. एसआरओ 202 के तहत नियुक्त कर्मचारी (राज्य/केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के समान माने जाएंगे) बशर्ते कि आवेदक के बचत खाते में कम से कम 6 महीने का वेतन जमा किया गया हो।
  8. साझेदारी फर्म और कंपनियां जो न्यूनतम 2 वर्षों से अस्तित्व में हों।
  9. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) भी कार ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। HUF ऋण के लिए अपने कर्ता (Karta) के माध्यम से आवेदन कर सकता है और निर्धारित दस्तावेज कर्ता द्वारा HUF की ओर से निष्पादित किए जाएंगे। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सह-उत्तराधिकारी (coparceners) से संयुक्त आवेदन प्राप्त किया जाए, जिसमें वे यह भी पुष्टि करेंगे कि ऋण सुविधा HUF के लाभ के लिए उपयोग की जा रही है।
  10. वे आवेदक जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें भी ऋण दिया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक की स्थिर/निरंतर आय का स्रोत हो और वह स्वीकृति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करे।

वाहन का मूल्यांकन

वाहन का मूल्य निम्न में से जो भी कम हो, वह होगा (BU प्रमुख और अग्रिम प्रभारी की संतुष्टि के अधीन):

  • वाहन की मूल बिक्री चालान के अनुसार एक्स-शोरूम कीमत, जिसमें मूल्यह्रास घटाया जाएगा, जो इस प्रकार होगा:
वाहन की उम्रमूल्य निर्धारण के लिए मूल्यह्रास प्रतिशत
06 महीने तक5%
06 महीने से 01 वर्ष से कम10%
01 वर्ष से 02 वर्ष से कम20%
02 वर्ष से 03 वर्ष से कम30%
03 वर्ष से 04 वर्ष से कम40%
04 वर्ष से 05 वर्ष से कम50%
05 वर्ष से 06 वर्ष से कम60%
  • नवीनतम बीमा पॉलिसी के अनुसार वाहन का बीमित घोषित मूल्य (IDV)।
  • विक्रेता और खरीदार के बीच बिक्री समझौते के अनुसार विचारणीय राशि या पंजीकृत उपयोग किए गए कार डीलर के चालान के अनुसार।
  • नोट: यदि मूल बिक्री चालान उपलब्ध नहीं है, तो स्वीकृति प्राधिकारी उपरोक्त श्रेणी II और III में उल्लिखित दस्तावेजों में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य पर विचार कर सकता है।