सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC) और इस दस्तावेज़ में दी गई सभी जानकारी "JK बैंक क्रेडिट कार्ड" धारकों/ क्रेडिट कार्ड के आवेदकों/ बैंक के ग्राहकों/ या JK बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में रुचि रखने वाले आम जनता के सदस्यों पर तत्काल प्रभाव से लागू होती है। MITC समय-समय पर बैंक के विवेक और लागू नियमों के अनुसार परिवर्तनीय है। ये MITC, कार्डधारकों और बैंक के बीच के ‘एग्रीमेंट’ (जैसा कि क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र में उल्लिखित है) की शर्तों के साथ पढ़े जाने चाहिए और इसके अतिरिक्त माने जाएंगे।
लेनदेन निगरानी का एक भाग होने के नाते, कार्डधारक के हितों की सुरक्षा हेतु बैंक विश्व के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों या कुछ ई-कॉमर्स साइटों पर कार्ड लेनदेन को रोक या प्रतिबंधित कर सकता है। ऐसे मामलों में ग्राहक का लेनदेन असफल हो जाएगा। अतः, कार्डधारक बैंक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह कार्ड लेनदेन को किसी भी तरीके से, अपने एकमात्र और विशेष विवेक पर, बिना किसी सूचना के रोक या प्रतिबंधित कर सकता है।
यदि कार्ड लिमिट/निकासी सीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है, चाहे वह कार्डधारक के अनुरोध पर हो या किसी उत्पाद संबंधी बदलाव के कारण हो, तो कार्डधारक इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन से बंधा रहेगा और उन परिवर्तनों के अनुसार किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह मूल सीमा से अधिक क्यों न हो। किसी भी स्थिति में, कार्डधारक ऐसे लेनदेन पर विवाद नहीं कर सकता। सीमा में वृद्धि केवल कार्डधारक की सहमति प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी और किसी भी सीमा में कमी की सूचना कार्डधारक को दी जाएगी।
किसी भी तकनीकी कारण या किसी एटीएम, व्यापारी स्थान (POS और ई-कॉमर्स), आदि पर विफलता के कारण लेनदेन असफल होने की स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
नियम और शर्तों में किसी भी विपरीत प्रावधान या बैंक और कार्डधारक के बीच अन्य किसी समझौते के बावजूद, बैंक किसी भी अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या परिणामस्वरूप हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो किसी तकनीकी खराबी आदि के कारण लेनदेन की अस्वीकृति/विफलता से उत्पन्न हो।
कार्डधारक पूर्ण रूप से यह स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि इंटरनेट के माध्यम से या अन्यथा किसी भी सेवा की सदस्यता लेने पर संबंधित खाते से की गई कोई भी कटौती, जिसमें ऐसी किश्तें शामिल हैं जो स्वचालित रूप से डेबिट होती हैं, वैध लेनदेन हैं जिन्हें कार्डधारक द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित और आदेशित किया गया है। ऐसे सभी लेनदेन के लिए केवल और केवल कार्डधारक उत्तरदायी होगा और किसी भी आधार पर ऐसे किसी भी लेनदेन पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उस पर विवाद नहीं किया जाएगा।
कार्डधारक सहमत होता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए सभी नियमों/शर्तों का पालन करेगा।
कार्डधारक यह भी सहमत होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए FEMA दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत के बाहर कार्ड का उपयोग लागू कानूनों, जैसे कि RBI के विनिमय नियंत्रण विनियमों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है।
शुल्क और शुल्क संरचना (Fee and Charges)
I. प्राथमिक कार्डधारक और ऐड-ऑन कार्डधारक के लिए जॉइनिंग शुल्क:
नवीकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क, जॉइनिंग शुल्क या कोई अन्य शुल्क शुल्क और शुल्क संरचना की अनुसूची (Schedule of Fee and Charges) के अनुसार होगा।
II. प्राथमिक और ऐड-ऑन कार्डधारक के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क:
सभी शुल्क शुल्क और शुल्क संरचना की अनुसूची के अनुसार लागू होंगे। हालांकि, बैंक को यह विशेष अधिकार है कि वह किसी भी शुल्क या शुल्क संरचना को समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार संशोधित करे या नया शुल्क लागू करे, बशर्ते कि ऐसे किसी भी परिवर्तन/संशोधन के लिए कार्डधारकों को कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना दी जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना बैंक द्वारा अपनी पसंद के किसी भी माध्यम से कार्डधारक को दी जा सकती है।
III. नकद अग्रिम शुल्क (Cash Advance Fee):
नकद अग्रिम शुल्क शुल्क और शुल्क संरचना की अनुसूची के अनुसार लागू होगा।
IV. कुछ लेनदेन पर लगाए गए सेवा शुल्क:
नकद अग्रिम शुल्क, वित्तीय शुल्क और क्रेडिट कार्ड पर लागू सभी अन्य शुल्क शुल्क और शुल्क संरचना की अनुसूची में विस्तृत हैं।
V. ब्याज-मुक्त (अनुग्रह) अवधि:
ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि 20 से 50 दिनों के बीच हो सकती है। हालांकि, यह केवल खुदरा खरीद पर लागू होती है और तभी जब पिछले बिल की बकाया राशि पूर्ण रूप से चुकाई गई हो। यदि कार्डधारक ने एटीएम से नकद निकासी की है या यदि पिछले महीने की कोई भी बकाया राशि शेष है, तो ब्याज-मुक्त अवधि लागू नहीं होगी।
अनुग्रह अवधि की गणना के लिए उदाहरण:
यदि आपके कार्ड का स्टेटमेंट 21 मार्च से 20 अप्रैल की अवधि का है और भुगतान की नियत तिथि 10 मई है, और आपने पिछले महीने की बकाया राशि पूर्ण रूप से चुका दी है, तो अनुग्रह अवधि निम्नलिखित होगी:
21 मार्च को की गई खरीदारी के लिए अनुग्रह अवधि: 21 मार्च से 9 मई तक — 50 दिन
1 अप्रैल की खरीदारी के लिए: 1 अप्रैल से 9 मई तक — 39 दिन
10 अप्रैल की खरीदारी के लिए: 10 अप्रैल से 9 मई तक — 30 दिन
इस प्रकार, अनुग्रह अवधि आपकी खरीदारी की तारीख के अनुसार भिन्न हो सकती है। लेकिन यदि आपने पिछला बकाया पूर्ण रूप से नहीं चुकाया है या नकद निकासी की है, तो आपको कोई ब्याज-मुक्त अवधि नहीं मिलेगी।
VI. चक्रवर्ती क्रेडिट और नकद अग्रिम पर ब्याज:
यदि कार्डधारक अपनी पूरी बकाया राशि नहीं चुकाता है और केवल न्यूनतम भुगतान करता है, तो चक्रवर्ती क्रेडिट और नकद अग्रिम दोनों पर लेनदेन की तिथि से मासिक प्रतिशत दर पर ब्याज लागू होगा, जब तक कि बकाया राशि पूर्ण रूप से चुका नहीं दी जाती। सभी देय ब्याज कार्डधारक के खाते में तब तक डेबिट होते रहेंगे जब तक कि पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता।
नकद अग्रिम पर ब्याज लेनदेन की तारीख से लागू होगा और पूर्ण भुगतान तक जारी रहेगा।
यदि ग्राहक कोई बकाया राशि अगले माह तक ले जाता है या नकद अग्रिम लेता है, तो उस पर औसत दैनिक शेष राशि विधि (Average Daily Balance Method) के अनुसार ब्याज लागू होगा।
यदि कार्डधारक चक्रवर्ती क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाता है और मासिक बिल में दिखाए गए कुल बकाया की बजाय कम राशि का भुगतान करता है, तो सभी बकाया लेनदेन — यहां तक कि नए लेनदेन भी — लेनदेन की तिथि से ब्याज के अधीन होंगे, जब तक कि पूरी राशि चुका नहीं दी जाती।
यदि न्यूनतम देय राशि नियत तिथि तक नहीं चुकाई जाती है, तो लेट पेमेंट चार्ज लागू होगा। लेट पेमेंट चार्ज से बचने के लिए JK बैंक कार्ड खाते में स्पष्ट रूप से भुगतान नियत तिथि से पहले क्रेडिट होना चाहिए।
ब्याज गणना के लिए एक उदाहरण:
मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ₹1200 की घड़ी और 10 अप्रैल को ₹800 की अंगूठी खरीदी, और आपने 10 मई को ₹100 की न्यूनतम देय राशि का भुगतान किया।
तो ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी:
बिलिंग चक्र: 21 तारीख से 20 तारीख तक
भुगतान की नियत तिथि: 10 तारीख
न्यूनतम देय राशि: ₹100
10 मई को ₹100 का भुगतान किया गया
₹1900 की राशि आगे बढ़ाई गई (Revolved Amount)
ब्याज गणना सूत्र:
ब्याज = (बकाया राशि × 3.00% × 12 महीने × दिनों की संख्या) ÷ 365
₹1200 पर 39 दिनों के लिए ब्याज (1 अप्रैल से 9 मई): ₹46.16
₹800 पर 30 दिनों के लिए ब्याज (10 अप्रैल से 9 मई): ₹23.67
₹1900 पर 11 दिनों के लिए ब्याज (10 मई से 20 मई): ₹20.61
👉 बिलिंग चक्र (21 अप्रैल से 20 मई) में कुल ब्याज: ₹90.44 + लागू कर
👉 कुल बकाया: ₹1990.44
महत्वपूर्ण सूचना: ब्याज और अन्य शुल्कों में परिवर्तन J&K बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार किया जा सकता है, परन्तु ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्डधारक को 30 दिन पूर्व दी जाएगी।
यदि कार्डधारक द्वारा क्रेडिट सीमा पार की जाती है, तो "ओवर लिमिट चार्ज" लगाया जाएगा। कार्ड का स्वीकृत सीमा से अधिक उपयोग केवल कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही अनुमत होगा। हालांकि, ब्याज या शुल्क की गणना क्रेडिट सीमा की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
📌 नोट: केवल न्यूनतम भुगतान करने से भुगतान प्रक्रिया महीनों/वर्षों तक खिंच सकती है, जिससे आपके बकाया पर चक्रवृद्धि ब्याज लग सकता है।
निकासी सीमा (Drawal Limits):
क्रेडिट सीमा और नकद सीमा कार्डधारकों को J&K बैंक की आंतरिक क्रेडिट मानदंडों के आधार पर प्रदान की जाती है। (ऐड-ऑन कार्डधारकों को वही सीमा मिलती है जो प्राथमिक कार्डधारक को प्राप्त होती है)।
ये सीमाएं कार्ड डिलीवरी के समय कार्डधारक को सूचित की जाती हैं और प्रत्येक मासिक विवरण में दोहराई जाती हैं।
स्टेटमेंट जनरेशन के समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा (उपयोग हेतु उपलब्ध) को भी स्टेटमेंट में दर्शाया जाता है।
कार्डधारक क्रेडिट सीमा बढ़ाने हेतु अपने संबंधित शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकते हैं। J&K बैंक अपने विवेक पर इन दस्तावेजों की समीक्षा करके सीमा में वृद्धि कर सकता है।
बिलिंग और स्टेटमेंट:
बिलिंग स्टेटमेंट की आवृत्ति और प्रेषण का तरीका:
J&K बैंक कार्डधारक को मासिक ई-स्टेटमेंट ईमेल के माध्यम से भेजेगा जिसमें अंतिम स्टेटमेंट से अब तक किए गए भुगतान और लेनदेन दिखाए जाएंगे।
यह ई-स्टेटमेंट बैंक की वेबसाइट www.jkbank.com और M-Pay Delight+ मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
यदि कोई बकाया नहीं है और कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा।
न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due):
क्रेडिट कार्ड कार्डधारक को "रिवॉल्विंग क्रेडिट" की सुविधा प्रदान करता है। कार्डधारक केवल स्टेटमेंट में मुद्रित न्यूनतम राशि का भुगतान कर सकते हैं और शेष राशि अगले महीनों में ले जा सकते हैं।
वे कुल देय राशि या न्यूनतम से अधिक कोई भी राशि भी भुगतान कर सकते हैं। यह भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाना चाहिए।
नियत तिथि से पहले JK बैंक कार्ड खाते में क्लियर फंड्स क्रेडिट होने चाहिए ताकि लेट पेमेंट चार्ज न लगे।
स्थानीय चेक्स नियत तिथि से कम से कम 4 कार्य दिवस पहले डाले जाएं ताकि भुगतान समय पर दर्ज हो सके।
किसी भी पिछली स्टेटमेंट की बकाया न्यूनतम राशि, वर्तमान स्टेटमेंट की न्यूनतम राशि में जुड़ जाएगी, साथ ही यदि क्रेडिट सीमा से अधिक उपयोग या कोई EMI प्री-क्लोजर राशि हो तो वह भी इसमें सम्मिलित होगी।
✔️ किए गए भुगतान अगली स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं।
✔️ भुगतान पहले टैक्स, शुल्क, ब्याज, फिर खरीदारी और अंत में नकद अग्रिम में समायोजित किए जाते हैं।
नोट: केवल न्यूनतम राशि का भुगतान करने से पुनर्भुगतान महीनों/वर्षों तक लंबा हो सकता है, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा।
भुगतान के तरीके (Method of Payment):
आप निम्नलिखित तरीकों से क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं:
नकद भुगतान:
J&K बैंक की किसी भी शाखा में नकद भुगतान किया जा सकता है।
निपटान का समय (TAT): 1 कार्य दिवस
ऑनलाइन मोड (Online Mode)
बिल का भुगतान J&K बैंक की ई-बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
आप भुगतान NEFT/IMPS के माध्यम से भी अपने 16 अंकों वाले क्रेडिट कार्ड खाता संख्या पर कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अंतर-बैंक लेनदेन हेतु प्रयुक्त IFSC कोड है: JAKA0SWITCH
मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड विकल्प से भुगतान की क्लियरिंग TAT: उसी दिन
अन्य मोड्स के लिए क्लियरिंग का TAT: 1 कार्य दिवस
ग्राहक Mastercard के लिए Mastercard Money Send या Visa कार्ड के लिए Visa Direct Funds के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।
ध्यान दें कि यदि आप किसी अन्य चैनल, जैसे कि J&K बैंक से संबद्ध नहीं किसी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भुगतान करते हैं, तो भुगतान में देरी हो सकती है (TAT अधिक हो सकता है)।
यदि नियत तिथि तक भुगतान राशि J&K बैंक तक नहीं पहुंचती है, तो शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लागू होंगे।
ऐसे गैर-संबद्ध चैनलों से भुगतान की देरी या परिलक्षित न होने की स्थिति में, ग्राहक को सीधे उस चैनल से संपर्क करना चाहिए।
चेक/ड्राफ्ट (Cheque/Draft):
चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित नाम से बनाएँ:
JK Bank Credit Card Account No. 5555XXXXXXXXXXXX (16 अंकों की संख्या)
और इसे J&K बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें।
कृपया चेक के पीछे अपना नाम और संपर्क नंबर अवश्य लिखें।
क्लियरिंग हाउस चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
J&K बैंक के चेक की क्लियरिंग TAT: 1 कार्य दिवस
ऑटो डेबिट (Auto Debit):
यदि आप J&K बैंक के खाता धारक हैं, तो मासिक क्रेडिट कार्ड देयताओं के भुगतान हेतु ऑटो डेबिट निर्देश कार्ड जारी करने वाली शाखा में रजिस्टर कर सकते हैं।
यह निर्देश निम्न में से किसी एक के लिए हो सकता है:
'न्यूनतम देय राशि' (Minimum Amount Due)
'कुल देय राशि' (Total Amount Due)
क्लियरिंग TAT: उसी दिन
भुगतान वितरण (Payment Appropriation):
आपके क्रेडिट कार्ड खाते में किया गया भुगतान निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा:
शुल्क और ब्याज (टैक्स सहित)
खरीदारी और ईएमआई
नकद अग्रिम
बिलिंग विवाद (Billing Disputes):
यदि स्टेटमेंट की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा J&K बैंक को लिखित रूप में किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं दी जाती, तो स्टेटमेंट में दी गई सभी जानकारियाँ सही और स्वीकृत मानी जाएंगी।
J&K बैंक 24x7 ग्राहक सहायता संपर्क विवरण:
कार्डधारक निम्नलिखित नंबरों पर नि:शुल्क ग्राहक सेवा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:
📞 1800 890 2122
📞 +91-194-2481936
या बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य टेलीफोन नंबर पर।
शिकायत निवारण (Grievance Redressal):
यदि दुर्लभ स्थिति में बैंक से हाल ही में किए गए संपर्कों में से किसी की प्रतिक्रिया से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हमारे शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:
शिकायत निवारण अधिकारी
कॉरपोरेट मुख्यालय, एम.ए. रोड, श्रीनगर
📞 टेलीफोन नंबर: +91 194-2713563
📧 ईमेल: grievance.creditcards@jkbmail.com
यदि शिकायत की तारीख से 7 दिनों के भीतर आपको शिकायत निवारण अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आप ग्राहक सेवा विभाग को निम्नलिखित ईमेल पर लिख सकते हैं:
📧 jkbcustomercare@jkbmail.com
क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक का पूर्ण डाक पता:
The Jammu And Kashmir Bank Ltd.
डिजिटल और वैकल्पिक चैनल
कॉरपोरेट मुख्यालय,
एम. ए. रोड, श्रीनगर - 190001 (जम्मू और कश्मीर), भारत
SMS अलर्ट्स (SMS Alerts):
क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सुविधा और जोखिम न्यूनीकरण के लिए, जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रकार के SMS अलर्ट्स प्राप्त होंगे:
JK बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के तुरंत बाद पुष्टि हेतु SMS
जब कार्ड आवेदन स्वीकृत हो
जब नया/नवीनीकृत कार्ड सक्रिय किया जाए
स्टेटमेंट अलर्ट्स
क्रेडिट सीमा में कोई भी परिवर्तन आदि
📌 नोट: कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी संबंधित शाखा में पंजीकृत/अपडेट कराएं।
कार्ड उपयोग (Card Usage):
RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड केवल भारत में संपर्क आधारित उपयोग बिंदुओं (जैसे एटीएम और पीओएस डिवाइस) पर उपयोग के लिए सक्षम किए जाएंगे।
आप अपने कार्ड की उपयोग प्राथमिकताओं (जैसे contactless, international, online लेनदेन) को किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से या निकटतम शाखा पर जाकर सक्षम/अक्षम कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल कानूनी और वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, समाजविरोधी या सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
यदि किसी प्रतिबंधित MCC कोड पर लेनदेन होता है, तो बैंक को क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार है।
डिफ़ॉल्ट (Default):
जब निम्न में से कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो कार्ड खाते पर बकाया कुल राशि तथा लागू किन्तु अभी तक चार्ज न की गई कोई भी राशि तुरंत देय मानी जाएगी और J&K बैंक को पूरी तरह से चुकानी होगी। इसे डिफ़ॉल्ट की स्थिति माना जाएगा:
कार्डधारक, बैंक को देय राशि को निर्धारित समय सीमा (बिलिंग चक्र) में भुगतान नहीं करता है।
कार्डधारक दिवालिया हो जाता है या उसकी वित्तीय स्थिति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होता है जिससे बैंक के हित प्रभावित होते हैं।
कार्डधारक की मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता।
किसी न्यायालय द्वारा गार्निशी आदेश जारी किया जाना।
कार्डधारक द्वारा दी गई कोई जानकारी जैसे आय/पहचान पत्र आदि गलत, भ्रामक, झूठी या अपूर्ण पाई जाए।
कार्डधारक ऐसा कोई कार्य करता है या करने से चूक जाता है, जिससे कार्डधारक समझौते के अंतर्गत बैंक के अधिकारों को हानि हो सकती है।
कोई भुगतान साधन (जैसे चेक या स्थायी निर्देश) बैंक को प्रस्तुत किए जाने पर निष्पादित नहीं होते, और यदि कार्डधारक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।
J&K बैंक द्वारा दी गई किसी अन्य ऋण/सुविधा की शर्तों के तहत दायित्व का पालन नहीं किया जाता।
प्रमुख कार्डधारक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में, उसकी संपत्ति कार्ड खाते की बकाया राशि चुकाने के लिए जिम्मेदार होगी और J&K बैंक को सभी लागत (जैसे कानूनी शुल्क) से सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
यदि कार्डधारक अपनी मासिक स्टेटमेंट की बकाया राशि समय पर चुकाने में चूक करता है, तो J&K बैंक को उसके नाम पर किसी भी राशि/जमा/खाते से राशि समायोजित करने का अधिकार होगा।
डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बैंक द्वारा कार्डधारक को समय-समय पर पत्र, फैक्स, फोन, ईमेल, एसएमएस द्वारा या बैंक के प्रतिनिधियों के माध्यम से भुगतान अनुस्मारक भेजे जाएंगे।
यदि डिफ़ॉल्ट जारी रहता है, तो कार्डधारक का नाम CIBIL या किसी अधिकृत क्रेडिट सूचना एजेंसी को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है या अखबार में फोटो सहित प्रकाशित किया जा सकता है।
J&K बैंक द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना, पते पर भेजने के 7 दिन के भीतर प्राप्त मानी जाएगी या अनुरोध पर ईमेल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर।
कार्डधारक के ईमेल, नौकरी, कार्यालय/निवास पता या फोन नंबर में परिवर्तन होने पर उसे बैंक को शीघ्र लिखित सूचना देनी होगी।
संबंधित SMA और NPA वर्गीकरण (As per RBI Guidelines):
SMA 0: यदि ऋण खाता की देय तिथि 31 अगस्त, 2022 है और उस दिन तक भुगतान नहीं हुआ, तो खाता उसी दिन SMA 0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
SMA 1: यदि खाता लगातार 30 दिन तक बकाया रहता है (30 सितम्बर, 2022 तक), तो इसे SMA-1 माना जाएगा।
SMA 2: यदि देरी जारी रहती है, तो 30 अक्टूबर, 2021 को SMA-2 घोषित किया जाएगा।
NPA: यदि भुगतान और आगे नहीं किया गया, तो 29 नवम्बर, 2022 को खाता NPA घोषित कर दिया जाएगा।
📌 RBI दिशानिर्देश अनुसार, NPA वर्गीकरण उधारकर्ता स्तर पर होता है, न कि सुविधा स्तर पर। यदि किसी एक ऋण पर डिफ़ॉल्ट होता है, तो बैंक से प्राप्त अन्य सभी ऋण/क्रेडिट कार्ड भी NPA घोषित किए जा सकते हैं।
अन्य स्थितियाँ और बैंक अधिकार:
यदि डिफॉल्टर ने अपनी सभी बकाया राशि चुका दी है या बैंक से समझौता कर लिया है।
यदि न्यायालय का निर्णय प्राप्त होता है जिसमें कार्डधारक को डीलिस्ट करने का निर्देश दिया गया है।
हर स्थिति का निर्णय बैंक द्वारा व्यक्तिगत समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
क्रेडिट कार्ड सुविधा के विरुद्ध रखी गई सावधि जमा, बकाया के लिए निरंतर सुरक्षा मानी जाएगी।
डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बैंक सावधि जमा को पूर्व-परिपक्व कर बंद कर सकता है और ग्राहक की देनदारियों की पूर्ति हेतु राशि समायोजित कर सकता है।
बैंक को पात्रता के आधार पर सावधि जमा से लोन पर लगाए गए लियन को हटाने का अधिकार है।
गुम/चोरी कार्ड की स्थिति में जिम्मेदारी:
यदि प्राथमिक या ऐड-ऑन कार्ड गुम, चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाए या समय पर न मिले, तो कार्डधारक को तुरंत 24x7 हेल्पलाइन पर सूचित करना होगा:
📞 1800 890 2122 या +91-194-2481936
गुम होने के बाद कार्ड का कोई भी उपयोग वैध नहीं माना जाएगा।
कार्ड को ब्लॉक/स्टॉपलिस्ट करने का विकल्प मोबाइल ऐप M-Pay Delight+ में भी उपलब्ध है।
सूचना मिलने से पहले तक के सभी लेनदेन के लिए कार्डधारक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
सूचना देने के बाद, कार्डधारक की आगे की देनदारी शून्य मानी जाएगी।
पुलिस में FIR दर्ज कराना अनिवार्य है।
धोखाधड़ी की स्थिति में उत्तरदायित्व:
यदि किसी ने कार्डधारक की सहमति से कार्ड, PIN, OTP आदि का दुरुपयोग किया है, तो कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
यदि कार्डधारक ने लापरवाही या धोखाधड़ी की है, तो सभी हानियों की जिम्मेदारी उसकी होगी।
बैंक, बिना सूचित किए, पुलिस/अन्य प्राधिकरण को कार्ड के नुकसान/दुरुपयोग संबंधी जानकारी प्रदान कर सकता है।
डेटा साझा करने का अधिकार और गोपनीयता:
J&K बैंक को कार्डधारक की जानकारी (जैसे बकाया, भुगतान इतिहास, डेमोग्राफिक डिटेल्स आदि) को वर्तमान या भविष्य के क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) के साथ साझा करने का अधिकार है।
बैंक वित्तीय संस्थानों, नियोक्ताओं, तथा अन्य अधिकृत तृतीय पक्षों को संचालन, सत्यापन एवं सेवाओं के लिए जानकारी साझा कर सकता है।
बैंक अपने ग्रुप कंपनियों/सहयोगी संस्थानों के साथ मार्केटिंग उद्देश्यों हेतु जानकारी साझा कर सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ:
किसी भी सेवा में कमी या बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा यदि यह एटीएम/नेटवर्क/पोर्टल की गड़बड़ी, फंड की कमी या अन्य अपरिहार्य कारणों से हुआ हो।
बैंक कभी भी कॉल/ईमेल पर CVV, PIN, OTP, पासवर्ड नहीं मांगता — कृपया ऐसे अनुरोधों को नजरअंदाज करें।
ऑनलाइन लेनदेन से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें — नकली साइटों और लिंक से सावधान रहें।
क्रेडिट कार्ड केवल ग्राहक के उपयोग के लिए है — तीसरे पक्ष के लाभ हेतु लेनदेन को बैंक प्रोत्साहित नहीं करता।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में विवाद/रिफंड की स्थिति में, मुद्रा विनिमय दर के अंतर की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत, ग्राहक को किसी भी KYC जानकारी में बदलाव के बारे में 30 दिनों के भीतर बैंक को सूचित करना आवश्यक है, ताकि रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें।