ऋण/अग्रिम राशि को अचल संपत्ति के पंजीकृत/समान बंधक के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें बिना किसी ऋणभार वाली और SARFAESI अनुरूप आवासीय मकान/फ्लैट या व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति शामिल होगी, जिसका स्पष्ट और बाजार योग्य स्वामित्व उधारकर्ता संस्था या किसी तीसरे पक्ष के नाम पर हो।
संपत्ति को प्राथमिकता के आधार पर स्वयं के उपयोग में या खाली होना चाहिए। हालांकि, यदि गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति पट्टे/किराए पर दी गई हो, लेकिन उसका कोई पंजीकृत पट्टा/किराया अनुबंध नहीं हो या पट्टे/किराए की अवधि 11 महीनों से अधिक न हो, तो ऐसी संपत्तियों को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पट्टा/किराया अनुबंध 11 महीने तक का हो, तो गिरवीदाता (mortgagor) यह शपथ लेगा कि वह इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाएगा।
इस योजना के अंतर्गत उन संपत्तियों के खिलाफ भी ऋण दिया जा सकता है, जो पहले से ही हमारे बैंक के पास अन्य ऋण दायित्वों के लिए गिरवी रखी गई हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित स्वीकृत प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
● वर्तमान सुविधा(ओं) और नई LAP सुविधा के मामले में उधारकर्ता इकाई एक ही हो।
● निर्धारित सुरक्षा कवरेज को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवशिष्ट मूल्य उपलब्ध हो।
● यह योजना के तहत निर्धारित सभी अन्य मानदंडों को पूरा करता हो।
ऐसे मामलों में, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी कि संपत्ति के वास्तविक मूल्य से 115% BOS (यदि पहले से पूरी तरह वितरित टर्म लोन है) या स्वीकृत सीमा (टर्म लोन और कैश क्रेडिट खातों के मामले में) घटाई जाएगी। अवशिष्ट मूल्य का उपयोग इस योजना के अंतर्गत MPBF (अधिकतम अनुमेय वित्त पोषण) की गणना के लिए किया जाएगा।
**नोट:** तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज संपत्तियां पूरी तरह से बिना किसी ऋणभार के होनी चाहिए और इन्हें LAP उधारकर्ता के नाम के अलावा किसी अन्य सुविधा में गिरवी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पट्टाधारित (लीज़ होल्ड) संपत्तियों को भी इस योजना के अंतर्गत गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
i. केवल उन्हीं पट्टाधारित संपत्तियों को इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र माना जाएगा, जहां पट्टेदार (lessor) कोई सरकारी एजेंसी हो।
ii. पट्टा अनुबंध में संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पट्टा अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान न हो, जो बैंक के पक्ष में गिरवी रखने पर रोक लगाए।
iii. यदि पट्टा अनुबंध के तहत आवश्यक हो, तो पट्टेदार से संपत्ति गिरवी रखने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
iv. ऋण की अवधि से कम से कम 07 वर्ष अधिक की शेष पट्टा अवधि होनी चाहिए।
v. पट्टाधारित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण/सीमा स्वीकृत करते समय, उपलब्ध पट्टा अवधि और पट्टाधिकार की बाजार योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
vi. यदि पट्टा अनुबंध/आवंटन आदेश में प्रीमियम बनाए रखने से संबंधित कोई शर्त हो, तो अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता संपत्ति के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करते समय इस राशि को घटाएगा। इसके अलावा, यदि मूल्यांकनकर्ता द्वारा यह राशि नहीं घटाई गई हो, तो संबंधित मूल्यांकन/ स्वीकृत प्राधिकारी इसे संपत्ति के मूल्य से घटाकर वास्तविक मूल्य और MPBF का निर्धारण करेगा।
vii. संपत्ति को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा, जब संबंधित पैनल वकील से स्वामित्व सत्यापन प्राप्त कर लिया जाए।