Skip to main content
top-strip

उद्देश्य

व्यापार या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए।

(उधारकर्ता को ऋण का विशिष्ट उद्देश्य बताना होगा और यह शपथ पत्र देना होगा कि ऋण का उपयोग सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।)

सुविधा का प्रकार

इस योजना के अंतर्गत सुविधा टर्म लोन के रूप में होगी।

पात्रता

व्यक्तिगत, स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट और अन्य गैर-व्यक्तिगत संस्थाएं:

उधारकर्ता इकाई के लिए न्यूनतम आय आवश्यकता: ₹1.50 लाख प्रति वर्ष।

नोट:

● व्यक्तिगत और स्वामित्व फर्मों के मामलों में, उधार पात्रता और पुनर्भुगतान क्षमता निर्धारित करने के लिए माता-पिता/ जीवनसाथी/ बच्चों जैसे परिवार के सदस्यों/ निकट संबंधियों की आय को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में केवल कटौतियों के बाद की आय को ध्यान में लिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में उन्हें सह-उधारकर्ता बनाया जाएगा।
● साझेदारी फर्मों के मामले में, उधार पात्रता/ पुनर्भुगतान क्षमता निर्धारित करने के लिए भागीदारों की आय को फर्म की सुरक्षित कमाई/ लाभ में जोड़ा जा सकता है।
● यदि संपत्ति के संयुक्त मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से ऋण लिया जाता है, तो उनके जीवनसाथी/ बच्चों की आय को भी शामिल किया जा सकता है। सभी मालिकों/ संयुक्त मालिकों को उधारकर्ता बनाया जाएगा।
● कंपनियों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के मामले में, ऋण पात्रता कंपनी की शुद्ध आय/लाभ के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
● फाउंडेशन/ ट्रस्ट और अन्य गैर-लाभकारी संगठनों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में, ऋण मूल्यांकन उनकी शुद्ध अधिशेष राशि या प्राप्तियों/ आय की अधिकता के आधार पर किया जाएगा।
● गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए औसत (पिछले 2 वर्षों का) मूल्यह्रास को आय में जोड़ा जा सकता है।
 

वित्त पोषण का पैमाना

न्यूनतम राशि:-₹2.00 लाख 
अधिकतम राशि:-₹1000.00 लाख

प्रसंस्करण शुल्क

प्रसंस्करण शुल्क:

ऋण राशि का 0.25% (अधिकतम सीमा ₹5.00 लाख) + लागू जीएसटी।

पूर्व-भुगतान शुल्क:

पूर्व-भुगतान बिना किसी शुल्क के अनुमति प्राप्त है।

सुरक्षा

ऋण/अग्रिम राशि को अचल संपत्ति के पंजीकृत/समान बंधक के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें बिना किसी ऋणभार वाली और SARFAESI अनुरूप आवासीय मकान/फ्लैट या व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति शामिल होगी, जिसका स्पष्ट और बाजार योग्य स्वामित्व उधारकर्ता संस्था या किसी तीसरे पक्ष के नाम पर हो।

संपत्ति को प्राथमिकता के आधार पर स्वयं के उपयोग में या खाली होना चाहिए। हालांकि, यदि गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति पट्टे/किराए पर दी गई हो, लेकिन उसका कोई पंजीकृत पट्टा/किराया अनुबंध नहीं हो या पट्टे/किराए की अवधि 11 महीनों से अधिक न हो, तो ऐसी संपत्तियों को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पट्टा/किराया अनुबंध 11 महीने तक का हो, तो गिरवीदाता (mortgagor) यह शपथ लेगा कि वह इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाएगा।

इस योजना के अंतर्गत उन संपत्तियों के खिलाफ भी ऋण दिया जा सकता है, जो पहले से ही हमारे बैंक के पास अन्य ऋण दायित्वों के लिए गिरवी रखी गई हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित स्वीकृत प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

● वर्तमान सुविधा(ओं) और नई LAP सुविधा के मामले में उधारकर्ता इकाई एक ही हो।
● निर्धारित सुरक्षा कवरेज को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवशिष्ट मूल्य उपलब्ध हो।
● यह योजना के तहत निर्धारित सभी अन्य मानदंडों को पूरा करता हो।

ऐसे मामलों में, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी कि संपत्ति के वास्तविक मूल्य से 115% BOS (यदि पहले से पूरी तरह वितरित टर्म लोन है) या स्वीकृत सीमा (टर्म लोन और कैश क्रेडिट खातों के मामले में) घटाई जाएगी। अवशिष्ट मूल्य का उपयोग इस योजना के अंतर्गत MPBF (अधिकतम अनुमेय वित्त पोषण) की गणना के लिए किया जाएगा।

**नोट:** तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज संपत्तियां पूरी तरह से बिना किसी ऋणभार के होनी चाहिए और इन्हें LAP उधारकर्ता के नाम के अलावा किसी अन्य सुविधा में गिरवी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पट्टाधारित (लीज़ होल्ड) संपत्तियों को भी इस योजना के अंतर्गत गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

i. केवल उन्हीं पट्टाधारित संपत्तियों को इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र माना जाएगा, जहां पट्टेदार (lessor) कोई सरकारी एजेंसी हो।
ii. पट्टा अनुबंध में संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पट्टा अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान न हो, जो बैंक के पक्ष में गिरवी रखने पर रोक लगाए।
iii. यदि पट्टा अनुबंध के तहत आवश्यक हो, तो पट्टेदार से संपत्ति गिरवी रखने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
iv. ऋण की अवधि से कम से कम 07 वर्ष अधिक की शेष पट्टा अवधि होनी चाहिए।
v. पट्टाधारित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण/सीमा स्वीकृत करते समय, उपलब्ध पट्टा अवधि और पट्टाधिकार की बाजार योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
vi. यदि पट्टा अनुबंध/आवंटन आदेश में प्रीमियम बनाए रखने से संबंधित कोई शर्त हो, तो अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता संपत्ति के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करते समय इस राशि को घटाएगा। इसके अलावा, यदि मूल्यांकनकर्ता द्वारा यह राशि नहीं घटाई गई हो, तो संबंधित मूल्यांकन/ स्वीकृत प्राधिकारी इसे संपत्ति के मूल्य से घटाकर वास्तविक मूल्य और MPBF का निर्धारण करेगा।
vii. संपत्ति को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा, जब संबंधित पैनल वकील से स्वामित्व सत्यापन प्राप्त कर लिया जाए।
 

भुगतान वापसी

ऋण राशि सहित ब्याज को अधिकतम 12 वर्षों (144 मासिक समान किश्तों - EMI) में या उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, चुकाना होगा (व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के मामले में)। सबसे कम उम्र के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता की आयु को ऋण अवधि/भुगतान अवधि निर्धारित करने के लिए माना जा सकता है, बशर्ते कि उसकी/उसकी EMI में योगदान कम से कम 50% हो।

नोट:

  • हमारे बैंक में चालू खाता रखने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, मासिक किस्त की स्वचालित कटौती के लिए संबंधित खाते से डेबिट करने की स्वीकृति रखी जाएगी।
  • गैर-ग्राहकों के मामले में, मासिक किस्त की वसूली के लिए NACH/ECS/RECS डेबिट आदेश प्राप्त किया जाएगा।
  • यदि संपत्ति के संयुक्त मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से ऋण लिया गया है, तो भुगतान आदर्श रूप से इस उद्देश्य के लिए खोले गए एक संयुक्त खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए।

नोट: उन स्थानों पर जहां ECS/RECS सुविधा उपलब्ध है, वहाँ उधारकर्ता के खाते से ऋण की किस्तों की कटौती के लिए ECS/RECS (डेबिट) आदेश प्राप्त किया जाएगा, जिसे उधारकर्ता के मूल बैंक (जहां उसका वेतन/व्यवसाय/अन्य खाता संचालित है) द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ECS/RECS लेनदेन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

ब्याज दर (परिवर्तन के अधीन)

RLLR+2.00% फ्लोटिंग

(उपरोक्त लागू दरों पर 0.50% की रियायत उन वरिष्ठ उधारकर्ताओं को दी जाएगी जिनका बैंकिंग चैनलों के साथ पिछले 5 वर्षों से संतोषजनक लेनदेन रहा है और जिनका LTV 50% या उससे कम है।) 
उपरोक्त लागू दरों पर 0.50% की रियायत उन मूल्यवान ग्राहकों को भी दी जाएगी जिनका बैंकिंग चैनलों के साथ पिछले 5 वर्षों से संतोषजनक लेनदेन रहा है और जो इस योजना के तहत स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति को बंधक के रूप में पेश कर रहे हैं। 

(हालांकि, उन उधारकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज रियायत जो उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, 0.50% से अधिक नहीं होगी।) 

ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें