Skip to main content
top-strip

लाड़ली बेटी

  • जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रायोजित एक सामाजिक सहायता योजना, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 01 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्मी नवजात कन्या शिशु के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य गिरते हुए महिला लिंगानुपात को रोकना है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना है कि लड़की विवाह के समय माता-पिता या अभिभावकों के लिए बोझ न बने।
  • यह योजना दो चरणों में विभाजित एक हाइब्रिड जमा योजना है:
    चरण I: 14 वर्षों के लिए एक आवर्ती जमा खाता, जिसकी पूर्णता तिथि खाते में प्राप्त अंतिम किस्त के एक महीने बाद होती है।
    चरण II: 07 वर्षों के लिए एक संचयी सावधि जमा (CCR)।
  • चरण-I में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रति माह ₹1000/- का योगदान किया जाता है।

विशेषताएँ

  • इस योजना के तहत आवर्ती जमा खाता केवल लड़की के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाएगा।
  • जम्मू और कश्मीर सरकार लड़की के जन्म या खाता खोलने की तिथि से अगले 14 वर्षों तक प्रति माह 1000/- रुपये का योगदान करेगी।  (कुल 168000/- रुपये का योगदान केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा।) 
  • पहले चरण (आवर्ती जमा खाता) में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- रुपये के योगदान के अलावा कोई अन्य जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 
  • पहले चरण (आवर्ती जमा खाता) की परिपक्वता के बाद खाता दूसरे चरण (संचयी सावधि जमा खाता) में परिवर्तित हो जाएगा।
  • किसी भी चरण के दौरान आंशिक निकासी या अग्रिम समापन किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। 
  • योजना के तहत परिपक्वता लाभ लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर, या पहली किस्त के 21 वर्ष बाद, या अंतिम किस्त के 85 महीने बाद (जो भी बाद

पात्रता

  • ऐसी बालिका जो 01/04/2015 या उसके बाद जन्मी हो और जिसकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो, तथा जिसे चयनित अधिवास जिले (श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, सांबा, किश्तवाड़) के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से अनुमोदन पत्र प्राप्त हो।
  • ऐसी बालिका जो उन माता-पिता से जन्मी हो जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75000 रुपये से कम हो।

दस्तावेज़ीकरण

  • आवेदन पत्र
  • माता-पिता / अभिभावक के केवाईसी मानदंड
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी से स्वीकृति पत्र