Skip to main content
top-strip

मुख्य विशेषताएं

क) उत्पादकों के लिए वित्त

i.  उत्पादक किसान या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व वाले संपूर्ण फलदार बाग पर मूल्यांकन किया जाएगा। 
ii. ₹1.00 लाख तक की व्यक्तिगत क्रेडिट सीमा के लिए भूमि धारण का कोई राजस्व रिकॉर्ड आवश्यक नहीं है।
iii. उत्पादकों की क्रेडिट सीमा का मूल्यांकन और 3 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा। खाता के संतोषजनक संचालन के अधीन सीमा स्वचालित रूप से वार्षिक नवीनीकृत हो जाएगी।
iv. उत्पादकों को निम्नलिखित चरणों में से किसी भी समय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की योजना में शामिल होने का विकल्प होगा:
• पूर्व-फसल चरण में उत्पादन लागत के लिए।
• कटाई चरण में तोड़ने/ पैकिंग/ ग्रेडिंग के लिए।
• कटाई के बाद विपणन के लिए। 
• संपूर्ण उत्पादन एवं विपणन चक्र के लिए।
v. उत्पादक को क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति के लिए कोई वित्तीय विवरण/ बैलेंस शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्यक्तिगत विवरण और जहां आवश्यक हो भूमि धारण रिकॉर्ड, इसके अलावा केवाईसी मानदंडों के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज।
vi. उत्पाद के परिवहन और कोल्ड स्टोरेज के लिए निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता का विकल्प।
vii. ₹1.00 लाख तक के ऋण की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा आवश्यक नहीं।

ख) व्यापारियों/आढ़तियों/कमीशन एवं फॉरवर्डिंग एजेंटों के लिए वित्त

i) वित्त की सीमा का मूल्यांकन पिछले वर्ष के दौरान विपणन/ फॉरवर्ड किए गए फलों के बक्सों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पिछले तीन वर्षों के औसत वृद्धि के आधार पर एक उचित वृद्धि होगी।
ii) प्रति बॉक्स का औसत बाजार मूल्य वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप होगा।
iii) खाता के संतोषजनक संचालन के अधीन जनवरी से क्रेडिट सीमा के निर्बाध नवीनीकरण की सुविधा। 
iv) निर्धारित दरों के अनुसार उत्पाद के कोल्ड स्टोरेज के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का विकल्प।

उद्देश्य

  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सेब उत्पादकों/व्यापारियों/आढ़तियों/कमीशन एवं फॉरवर्डिंग एजेंटों की उत्पादन/विपणन क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें उत्पादकों की उपभोग/जीविका आवश्यकताओं के लिए एक उपयुक्त घटक शामिल हो, संपूर्ण कृषि दृष्टिकोण अपनाते हुए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ।

    इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए वित्त उपलब्ध होगा:-

    उत्पादन/इनपुट लागत
    • उर्वरक की लागत 
    • फफूंदनाशक/कीटनाशक/कीट नियंत्रक आदि की लागत
    • उर्वरक/फफूंदनाशक/कीटनाशक/कीट नियंत्रक के प्रयोग की लागत
    • चौकसी एवं रखरखाव की लागत
    • कटाई के बाद का रखरखाव 

    विपणन लागत
    • बॉक्स की लागत
    • पैकिंग सामग्री की लागत
    • तोड़ने, पैकिंग एवं ग्रेडिंग की लागत
    • परिवहन लागत
    • उत्पाद के कोल्ड स्टोरेज की लागत (वैकल्पिक)

सुविधा की प्रकृति

  • कैश क्रेडिट / एसओडी
  • एसओडी

पात्रता

  • सभी फल उत्पादक/बागवान जिनके पास फलदार पेड़ों के बगीचे हैं।
  • सभी स्थानीय व्यापारी/आढ़ती/कमीशन एवं फॉरवर्डिंग एजेंट, जिनका कम से कम एक वर्ष का बाजार अनुभव हो।

वित्त का पैमाना

क्रम संख्याउधारकर्ता का विवरणराशि
1.उत्पादक (प्रति एकड़ बाग)रु 2.73 लाख
2.स्थानीय व्यापारी/आढ़ती (प्रति 20 किग्रा बॉक्स)रु 242/-
3.कमीशन/फॉरवर्डिंग एजेंट (प्रति 20 किग्रा बॉक्स)रु 126/-



*कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हेतु अतिरिक्त वित्त की सुविधा उपलब्ध है रु 20/- प्रति बॉक्स, अधिकतम सीमा रु 10.00 लाख प्रति उधारकर्ता तक, बैंक के पक्ष में प्रमाणित कोल्ड स्टोरेज रसीदों के गिरवी रखे जाने पर।

सुरक्षा

  • प्राथमिक सुरक्षा:
    • फलों की फसल/पैकिंग सामग्री का हाइपोथेकेशन।
    • बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन।
     
  • अतिरिक्त संपार्श्विक:
     

    सीमासुरक्षा
    रु 1.00 लाख तकउधारकर्ता की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा कुछ नहीं।
    रु 1.00 लाख से रु 5.00 लाख तकदो व्यक्तियों की तृतीय पक्ष गारंटी।
    रु 5.00 लाख से अधिकबाग/अचल संपत्ति का बंधक, जिसकी न्यूनतम मूल्य 125% क्रेडिट सीमा के बराबर हो।


     

  • मार्जिन
     

    उत्पादक10% (उर्वरक/कीटनाशक/फफूंदनाशक के उपयोग और कटाई के

प्रसंस्करण शुल्क

  • रु 400/- (तृतीय पक्ष गारंटी के मामले में अग्रिम रूप से)
  • रु 500/- (बंधक के मामले में अग्रिम रूप से)।

अंतर

25%.