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मुख्य विशेषताएं

क) योजना का नाम

जेएंडके बैंक समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP)

ख) कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की संख्या 

जम्मू और कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से 29 विभिन्न परियोजनाएँ।

पात्रता/ कवर की गई परियोजनाएं/ अधिकतम परियोजना लागत

पात्रता, शामिल परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं के तहत अधिकतम परियोजना लागत के लिए अनुसूची-A देखें।

उद्देश्य

  • इस योजना के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलना और क्षेत्र की अपार संभावनाओं को उजागर करना है।
  • जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई विकास दिशा में ले जाना, क्षेत्र के उत्पादन को लगभग दोगुना करना, निर्यात को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को टिकाऊ एवं व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना।
  • किसानों की समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  • यह योजना विभिन्न कृषि-उद्यमों को कवर करती है, जिसमें बीज उत्पादन, सब्जियों की सटीक खेती, मधुमक्खी पालन, कोकून उत्पादन, मशरूम खेती, एकीकृत एवं जैविक कृषि, उच्च घनत्व फल उत्पादन, प्रसंस्करण, डेयरी, भेड़ एवं कुक्कुट पालन, चारे का उत्पादन, शहद प्रसंस्करण इकाइयों/मत्स्य इकाइयों की स्थापना शामिल है।

लाभार्थी का अंशदान/प्रमोटर का मार्जिन

न्यूनतम 10%।

ऋण की मात्रा

परियोजना लागत का अधिकतम 90%।

वित्तीय प्रोत्साहन

गतिविधि-विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए HADP पोर्टल देखें। सब्सिडी राशि के अलावा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन सरकार द्वारा सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जारी किए जाएंगे, जहां ऋण नहीं लिया गया है, और जहां ऋण लिया गया है, वहां ऋण खाते में जारी किए जाएंगे।

सरकार से सब्सिडी

  • सब्सिडी बैक एंडेड होगी।
  • यदि आवेदक द्वारा ऋण नहीं लिया गया है, तो परियोजना में पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने के बाद सरकार डीबीटी मोड के माध्यम से ही सब्सिडी जारी करेगी।
  • यदि लाभार्थी ने ऋण लिया है, तो सरकार ऋण राशि की पहली किश्त जारी होने के बाद और बैंक द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष को सब्सिडी जारी करने के लिए अनुरोध करने पर, उधारकर्ता के पक्ष में सब्सिडी जारी करेगी। सब्सिडी में लॉक-इन अवधि होगी, जो तब तक जारी रहेगी जब तक बकाया ऋण राशि जारी की गई सब्सिडी के बराबर नहीं हो जाती, जिस बिंदु पर इसे ऋण की पूरी समाप्ति की दिशा में समायोजित किया जाएगा। इस अवधि की लंबाई व्यक्तिगत मामलों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

वापसी

अधिकतम आठ (8) वर्षों तक, जिसमें स्थगन अवधि (मॉरेटोरियम पीरियड) भी शामिल है।

अधिस्थगन अवधि

अधिकतम 2 वर्षों तक।

सुरक्षा

ए. प्राथमिक: बैंक ऋण से खरीदे गए उपकरण/मशीनरी/स्टॉक/देयकों आदि की हाइपोथिकेशन।

बी. संपार्श्विक:
i) ऋण ₹1.60 लाख तक: शून्य 
ii) ऋण ₹1.60 लाख से ₹10.00 लाख तक: 02 व्यक्तियों की 3rd पार्टी गारंटी, जिनकी कुल निवल संपत्ति (ENW) ऋण राशि के कम से कम 150% हो। 
iii) ₹10.00 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए: अचल संपत्ति/कृषि भूमि की मॉर्गेज, जिसकी वास्तविक बिक्री मूल्य ऋण स्वीकृत राशि के कम से कम 1.25 गुना हो। 
iv) मॉर्गेज दाता की व्यक्तिगत गारंटी (जहां लागू हो)।
v) कंपनियों/FPOs/FPCs के प्रोमोटर्स की व्यक्तिगत गारंटी (जहां लागू हो)।
या

जहां भी लागू हो, क्रेडिट गारंटी कवर। क्रेडिट गारंटी शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

अधिकतम 2 वर्षों तक।

ब्याज दर

  • ₹15 लाख तक – 1-वर्षीय MCLR + 1.50%
  • ₹15 लाख से अधिक – आंतरिक रेटिंग के अनुसार

 

ऋण प्रसंस्करण शुल्क

शून्य